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Farrukhabad News: हत्या में तीन दोषियों को आजीवन कारावास
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फर्रुखाबाद। ग्रामीण की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला जज ने आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव नौली निवासी प्रेम सिंह ने गांव के बूली, विजय सिंह व शुम्भारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि भाई बृजनंदन 8 अक्तूबर 2003 को बाजरा की फसल काटने खेत पर गए थे। गांव के रामरहीस, जयपाल व राजपाल भी पीछे से आ रहे थे। शाम करीब पांच बजे बूली, विजय सिंह व शुम्भारी ने पुरानी रंजिश में भाई को घेरकर फायर किए। गोली लगने से भाई बृजनंदन की मौत हो गई।
वर्ष 2001 में बूली के पिता की मारपीट में मौत हो गई थी। इसी रंजिश में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। मुकदमे की सुनवाई जिला जज विनय कुमार के कोर्ट में चल रही है। गवाह व साक्ष्य के आधार पर जिला जज ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिये। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपियों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव नौली निवासी प्रेम सिंह ने गांव के बूली, विजय सिंह व शुम्भारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि भाई बृजनंदन 8 अक्तूबर 2003 को बाजरा की फसल काटने खेत पर गए थे। गांव के रामरहीस, जयपाल व राजपाल भी पीछे से आ रहे थे। शाम करीब पांच बजे बूली, विजय सिंह व शुम्भारी ने पुरानी रंजिश में भाई को घेरकर फायर किए। गोली लगने से भाई बृजनंदन की मौत हो गई।
वर्ष 2001 में बूली के पिता की मारपीट में मौत हो गई थी। इसी रंजिश में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। मुकदमे की सुनवाई जिला जज विनय कुमार के कोर्ट में चल रही है। गवाह व साक्ष्य के आधार पर जिला जज ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिये। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपियों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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