{"_id":"67af7f4edda3a6737c00898b","slug":"life-imprisonment-to-accomplice-in-murder-of-jeep-driver-farrukhabad-news-c-222-1-frk1001-120708-2025-02-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Farrukhabad News: जीप चालक की हत्या करने में साथी को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Farrukhabad News: जीप चालक की हत्या करने में साथी को उम्रकैद
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। रुपये के लेनदेन के विवाद में 13 वर्ष पूर्व जीप चालक की साथी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। न्यायालय ने सुनवाई कर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद होगी।
कायमगंज थाना क्षेत्र के गांव दत्तू नगला निवासी महेंद्र कुमार जाटव ने पुत्र की गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उसका पुत्र प्रदीप कुमार जाटव अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गांव में ही रामबाबू प्रजापति के मकान में किराए पर रहता था। एक मई 2012 को पुत्र जनपद कासगंज थाना सिढ़पुरा के गांव बकावली निवासी रामप्रताप उर्फ गुड्डन के साथ एक शादी समारोह से रात्रि 11 बजे वापस घर लौटा। रामप्रताप उसे घर छोड़कर चला गया।
रात करीब एक बजे गांव रुटौल निवासी अंशुल पंडित सहित तीन अन्य ने पुत्र के घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंशुल ने तमंचे से उसके सीने में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। आरोपी फायरिंग करते हुए भाग गए। पुत्र वधु के शोर मचाने पर परिवार के लोग आए। घायल को लोहिया अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। कानपुर ले जाते समय रास्ते में पुत्र ने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन
पुलिस ने महेंद्र कुमार जाटव की तहरीर पर अंशुल पंडित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की। जांच में रामप्रताप उर्फ गुड्डन का नाम प्रकाश में आया। रुपये के लेनदेन के विवाद में रामप्रताप ने ही प्रदीप कुमार की गोली मारकर हत्या की थी। जांच में अंशुल पंडित के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर उसका नाम मुकदमे से निकाल दिया गया।
विवेचक ने विवेचना पूरी कर रामप्रताप उर्फ गुड्डन के खिलाफ हत्या करने के अपराध में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अभिनितम उपाध्याय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाह व साक्ष्य के आधार पर रामप्रताप उर्फ गुड्डन को हत्या करने के अपराध में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
कायमगंज थाना क्षेत्र के गांव दत्तू नगला निवासी महेंद्र कुमार जाटव ने पुत्र की गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उसका पुत्र प्रदीप कुमार जाटव अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गांव में ही रामबाबू प्रजापति के मकान में किराए पर रहता था। एक मई 2012 को पुत्र जनपद कासगंज थाना सिढ़पुरा के गांव बकावली निवासी रामप्रताप उर्फ गुड्डन के साथ एक शादी समारोह से रात्रि 11 बजे वापस घर लौटा। रामप्रताप उसे घर छोड़कर चला गया।
विज्ञापन
रात करीब एक बजे गांव रुटौल निवासी अंशुल पंडित सहित तीन अन्य ने पुत्र के घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंशुल ने तमंचे से उसके सीने में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। आरोपी फायरिंग करते हुए भाग गए। पुत्र वधु के शोर मचाने पर परिवार के लोग आए। घायल को लोहिया अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। कानपुर ले जाते समय रास्ते में पुत्र ने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन
पुलिस ने महेंद्र कुमार जाटव की तहरीर पर अंशुल पंडित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की। जांच में रामप्रताप उर्फ गुड्डन का नाम प्रकाश में आया। रुपये के लेनदेन के विवाद में रामप्रताप ने ही प्रदीप कुमार की गोली मारकर हत्या की थी। जांच में अंशुल पंडित के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर उसका नाम मुकदमे से निकाल दिया गया।
विवेचक ने विवेचना पूरी कर रामप्रताप उर्फ गुड्डन के खिलाफ हत्या करने के अपराध में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अभिनितम उपाध्याय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाह व साक्ष्य के आधार पर रामप्रताप उर्फ गुड्डन को हत्या करने के अपराध में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।