फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Life imprisonment in the rape and murder

रेप के बाद हत्या में उम्रकैद

Thu, 14 Jan 2016 11:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,फर्रुखाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला,फर्रुखाबाद Updated Thu, 14 Jan 2016 11:54 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment in the rape and murder

फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक के न्यायाधीश अब्दुल मोबीन ने आठ वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में उम्रकैद 35 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन


मोहम्मदाबाद कोतवाली अंतर्गत सात फरवरी 2011 को आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव को सरसों के खेत में फेंक दिया गया था। बालिका के पिता ने नगला स्वामी निवासी विनोद कुमार के खिलाफ मोहम्मदाबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन


न्यायालय में बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिशुपाल सिंह यादव ने दलीलें पेश कीं। न्यायाधीश ने विनोद कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


बीस हजार रुपये जुर्माना किया। धारा 201 आईपीसी के जुर्म में तीन साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। सभी सजाएं एक साथ चलने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed