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गैर इरादतन हत्या में सगे दो भाइयों को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Feb 2018 11:48 PM IST
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विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश रवींद्र नाथ दुबे ने गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में आरोपी सगे दो भाइयों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 15-15 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव रायपुर खास निवासी निशक्त शाहनवाज खां उर्फ शानू की जमीन पर उसके चाचा असलम नूर खां और नईम खां कब्जा किए थे। 4 नवंबर 2013 की शाम शाहनवाज की पत्नी महरोज बेगम ने दोनों से जमीन छोड़ने के लिए कहां तो मारपीट करने लगे। महरोज बेगम पर केरोसिन डाल कर आग लगा दी। वहां से दोनों लोग चले गए। मृतका के पति शाहनवाज खां ने असलम नूर खां और नईम खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपी सगे भाइयों को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव रायपुर खास निवासी निशक्त शाहनवाज खां उर्फ शानू की जमीन पर उसके चाचा असलम नूर खां और नईम खां कब्जा किए थे। 4 नवंबर 2013 की शाम शाहनवाज की पत्नी महरोज बेगम ने दोनों से जमीन छोड़ने के लिए कहां तो मारपीट करने लगे। महरोज बेगम पर केरोसिन डाल कर आग लगा दी। वहां से दोनों लोग चले गए। मृतका के पति शाहनवाज खां ने असलम नूर खां और नईम खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपी सगे भाइयों को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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