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छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म में आजीवन कारावास

Fri, 29 Jan 2021 11:40 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Jan 2021 11:40 PM IST
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Life imprisonment for raping a six-year-old girl
छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म में आजीवन कारावास
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पॉक्सो संख्या प्रथम के न्यायाधीश प्रेमशंकर ने बच्ची से दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
नवाबगंज थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण की छह वर्षीय पुत्री एक जनवरी 2017 को दोपहर में खेत के पास खेल रही थी। गांव का युवक नरवीर उसे अपने साथ मड़ैया में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे बच्ची लहूलुहान हो गई। उसके चिल्लाने पर पिता मड़ैया में भाग कर पहुंचा। यह देखकर आरोपी नरवीर भाग गया। पिता पुत्री को लेकर थाने गया। पुलिस ने पीड़ित बच्ची को लोहिया अस्पताल में भेजा। वहां बच्ची सात दिन तक भर्ती रही।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचक ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं।
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सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा व जुर्माने से दंडित किया है। न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद को बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत पीड़ित के लिए प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) धनराशि निर्धारित करने आदेश दिया है। जिलाधिकारी प्रतिकर निधि या अन्य स्कीम के तहत बच्ची को इसका भुगतान कराएंगे।
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