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बालक के हत्यारे को आजीवन कारावास

Fri, 30 Sep 2022 12:36 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Sep 2022 12:36 AM IST
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?????? ?? Life imprisonment for killing teenager after misdeed
फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम सिंह ने कुकर्म के बाद किशोर की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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2.08 लाख रुपये जुर्माना किया है। मुकदमे के विवेचक दो इंस्पेक्टर और एक दरोगा के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई का आदेश एसपी को दिया है।
मोहम्मदाबाद क्षेत्र के एक गांव में 23 जुलाई 2015 को 12 वर्षीय किशोर घर के बाहर खेल रहा था। उसी गांव का रहने वाला युवक हरदीप शाम को छह बजे बालक को अपने साथ घर ले गया। उसके साथ कुकर्म किया और गला दबाकर हत्या कर दी।
शव को घर में छिपा दिया। परिजन किशोर की खोज करते रहे, लेकिन उसका पता नहीं चला। 24 जुलाई को फोन कर दो लाख रुपये की फिरौती मांगी गई।
परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस का शिकंजा कसता देखकर हरदीप ने 24 जुलाई की रात किशोर का शव ताराचंद्र के खेत में फेंक दिया।
इसके अगले दिन 25 जुलाई को वहां से निकले ग्रामीणों ने शव पड़ा देखा तो उसके परिजनों को जानकारी दी। किशोर की मां ने हरदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलेें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने हरदीप को दोषी करार दिया था।
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गुरुवार को हरदीप को सजा और जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना की राशि वसूल होने पर 50 प्रतिशत माता-पिता को दिए जाने का आदेश दिया है।
वहीं मुकदमे के विवेचक दरोगा भीम सिंह, निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह, रमेश सिंह भदौरिया के खिलाफ विवेचना में लापरवाही बरतने में विभागीय कार्रवाई करने के लिए एसपी को आदेश की एक प्रति भेजी गई है।
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