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Farrukhabad News: निलंबन के दौरान दवा बेचने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त

Thu, 07 Mar 2024 12:25 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 07 Mar 2024 12:25 AM IST
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License of medical store canceled for selling medicine during suspension
फर्रुखाबाद। निलंबन के दौरान दवा बेचने के मामले में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। औषधि निरीक्षक ने बुधवार को मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण कर चार दवाओं के नमूने लिए। फार्मासिस्ट भी मौके पर नहीं मिले।
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जिलाधिकारी के निर्देश पर औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा। उन्होंने जहानगंज स्थित आर्यन मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर दवाओं के दो नमूने लिए। इसके बाद अमित मेडिकल स्टोर पर पहुंचे तो वहां फार्मासिस्ट कार्यरत नहीं मिला।
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मरीजों को दवा बिक्री रसीद भी नहीं दी जा रही थी। कमियां मिलने पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। त्रिवेदी मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर दो दवाओं के नमूने लिए गए। इसके बाद उन्होंने मोहम्मदाबाद स्थित शिव फार्मेसी का निरीक्षण कर कमियां मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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चार संदिग्ध नमूने जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ भेजे गए। औषधि निरीक्षक ने बताया कि फतेहगढ़ स्थित रोमिल सोमिल मेडिकल स्टोर पर पूर्व में लाइसेंस निलंबन के दौरान दवा बिक्री होने की पुष्टि हुई थी। इस संबंध में तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने निरीक्षण रिपोर्ट दी थी। इस पर सहायक आयुक्त औषधि, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन, कानपुर ने कमियों को देखते हुए रोमिल सोमिल मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। अब दवा की खरीद व बिक्री करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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