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Farrukhabad News: गैर इरादतन हत्या में मजदूर को 10 साल का कारावास

Sat, 07 Dec 2024 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Dec 2024 11:54 PM IST
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Laborer gets 10 years imprisonment for culpable homicide
फर्रुखाबाद। गैर इरादतन हत्या में भट्ठा मजदूर को एडीजे डॉ. अनिल कुमार सिंह ने दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव रम्पुरा निवासी भट्टा संचालक योगेश कुमार ने भट्ठा मजदूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि बिहार प्रांत के जिला नवादा थाना मुफस्सिल के गांव दौलतिया निवासी जोगेंद्र कुमार व मुकेश के बीच छह अप्रैल 2020 को रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद हो गया।
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जोगेंद्र ने मुकेश को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। परिवार के लोग मुकेश को अस्पताल ले गए। वहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने भट्ठा संचालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की।
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विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर जोगेंद्र कुमार के खिलाफ न्यायालय में गैर इरादतन हत्या की धारा में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे डॉ. अनिल कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर जोगेंद्र कुमार को दोषी करार दिया।
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