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महाविद्यालयों में जींस-टॉप पर रोक
फर्रुखाबाद
Updated Sat, 01 Apr 2017 11:10 PM IST
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परीक्षा फार्म जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते पिथौरागढ़ कालेज के छात्र
- फोटो : अमर उजाला
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फर्रुखाबाद। अब महाविद्यालयों के टीचर्स और कर्मचारी जींस टॉप पहन कर नहीं आ सकेंगे। सीएम के आदेश पर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को यह निर्देश संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. उर्मिला सिंह ने दिए। जींस टॉप के अलावा महाविद्यालयों में धम्रपान, गुटखा पान के सेवन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ।
जारी निर्देश के मुताबिक छात्र-छात्राओं तथा अध्यापकों को महाविद्यालय की स्वच्छता के संबंध में शपथ दिलाई जाए। शपथ का क्रियान्वयन भी कराया जाए। यदि किसी भी विद्यालय परिसर में पान-मसाला की पीक पाई गई तो संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाविद्यालय में जींस एवं टी-शर्ट प्रयोग वर्जित किया जाता है। कार्यालयों के अभिलेखों और पत्रावलियां स्वच्छ व व्यवस्थित रखें। बायोमैट्रिक मशीन से कर्मचारी अपनी हाजिरी लगाएंगे।
टीचर्स को देना होगा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा
फर्रुखाबाद। महाविद्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को छह अप्रैल तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित प्रोफार्मा पर देना होगा। इस आशय का शासनादेश डॉ. उर्मिला सिंह संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा ने जारी किया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में प्राध्यापक, प्राचार्य और लेक्चरार अपना ब्यौरा छह अप्रैल तक उनके कार्यालय भेज दें।
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जारी निर्देश के मुताबिक छात्र-छात्राओं तथा अध्यापकों को महाविद्यालय की स्वच्छता के संबंध में शपथ दिलाई जाए। शपथ का क्रियान्वयन भी कराया जाए। यदि किसी भी विद्यालय परिसर में पान-मसाला की पीक पाई गई तो संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाविद्यालय में जींस एवं टी-शर्ट प्रयोग वर्जित किया जाता है। कार्यालयों के अभिलेखों और पत्रावलियां स्वच्छ व व्यवस्थित रखें। बायोमैट्रिक मशीन से कर्मचारी अपनी हाजिरी लगाएंगे।
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टीचर्स को देना होगा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा
फर्रुखाबाद। महाविद्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को छह अप्रैल तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित प्रोफार्मा पर देना होगा। इस आशय का शासनादेश डॉ. उर्मिला सिंह संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा ने जारी किया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में प्राध्यापक, प्राचार्य और लेक्चरार अपना ब्यौरा छह अप्रैल तक उनके कार्यालय भेज दें।
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