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Farrukhabad News: गिरफ्तारी मेमो में तारीख-समय न होने पर दरोगा तलब

Fri, 08 May 2026 01:16 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 08 May 2026 01:16 AM IST
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Inspector summoned for absence of date and time in arrest memo
फर्रुखाबाद। न्यायालय ने गिरफ्तारी मेमो में तारीख और समय अंकित न होने पर थाना राजेपुर के उपनिरीक्षक महेश कुमार को नोटिस जारी कर तलब किया है। विशेष न्यायाधीश दीपेन्द्र कुमार सिंह ने यह निर्देश दिए।
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वर्ष 2018 में राजेपुर क्षेत्र में उपभोक्ता शिवनाथ के विरुद्ध बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। न्यायालय ने शिवनाथ सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। उपनिरीक्षक महेश कुमार ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर मेमो न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने पाया कि गिरफ्तारी मेमो में अभियुक्त की गिरफ्तारी की तारीख और समय का उल्लेख नहीं था। इस लापरवाही पर अदालत ने नाराजगी जताई। उपनिरीक्षक महेश कुमार को 8 मई को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।
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