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Farrukhabad News: दहेज हत्या में पति को दस साल कारावास
Tue, 30 Sep 2025 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Tue, 30 Sep 2025 12:24 AM IST
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फर्रुखाबाद। दहेज हत्या में पति दिलीप कुमार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने दोषी ठहराया। दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। साक्ष्य न मिलने पर सास, ससुर को बरी कर दिया।
जनपद कन्नौज सदर कोतवाली के गांव सैंगरमऊ निवासी चंद्रशेखर ने पांच अप्रैल 2021 को कमालगंज थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। इसमें दहेज के लिए भतीजी की हत्या करने में उसके पति, सास और ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि 18 जुलाई 2010 को उसने अपनी भतीजी चित्रा की शादी कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव गदनापुर निवासी दिलीप कुमार पुत्र सतीश चंद्र के साथ की थी।
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चार अप्रैल 2011 की रात बहनोई महेंद्र ने सूचना दी कि चित्रा की उसके पति, सास माया देवी व ससुर ने दहेज के खातिर हत्या कर दी है। मामले में विवेचक ने तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए दहेज हत्या में पति दिलीप कुमार को दोषी करार दिया। कहा कि जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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जनपद कन्नौज सदर कोतवाली के गांव सैंगरमऊ निवासी चंद्रशेखर ने पांच अप्रैल 2021 को कमालगंज थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। इसमें दहेज के लिए भतीजी की हत्या करने में उसके पति, सास और ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें कहा था कि 18 जुलाई 2010 को उसने अपनी भतीजी चित्रा की शादी कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव गदनापुर निवासी दिलीप कुमार पुत्र सतीश चंद्र के साथ की थी।
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चार अप्रैल 2011 की रात बहनोई महेंद्र ने सूचना दी कि चित्रा की उसके पति, सास माया देवी व ससुर ने दहेज के खातिर हत्या कर दी है। मामले में विवेचक ने तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए दहेज हत्या में पति दिलीप कुमार को दोषी करार दिया। कहा कि जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।