फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Husband found guilty of forcing her to commit suicide

Farrukhabad News: आत्महत्या के लिए विवश करने पर पति पर दोष सिद्ध

Tue, 07 Jan 2025 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Tue, 07 Jan 2025 11:41 PM IST
विज्ञापन
Husband found guilty of forcing her to commit suicide
फर्रुखाबाद। पत्नी को आत्महत्या के लिए विवश करने पर एडीजे (एफटीसी प्रथम) संदीप तिवारी ने पति को दोषी करार दिया है। आरोपी को सजा सुनाने के लिए आठ जनवरी की तारीख तय की है।
विज्ञापन

थाना राजेपुर क्षेत्र के गांव लायलपुर नगरिया निवासी रामरहीम राजपूत ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें दहेज उत्पीड़न कर पुत्री की गला दबाकर हत्या करने का आरोप पति व उसके भाई के पर लगाया था। छह वर्ष पूर्व उसने अपनी पुत्री सोनी का विवाह शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव उस्मान नगला निवासी अवधेश के साथ किया था।
विज्ञापन

शादी के कुछ समय बाद से ही पति अवधेश व देवर शिवदेश पुत्री से अधिक दहेज की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर यह लोग पुत्री का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न कर मारपीट करने लगे। 20 दिसंबर 2021 को उसको सूचना मिली कि पुत्री की पति अवधेश व देवर शिवदेश ने गला दबाकर हत्या कर दी है। जाकर देखा तो पुत्री का शव ससुराल में पड़ा मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। विवेचक ने देवर शिवदेश के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर उसका नाम मुकदमे से निकाल दिया। विवाह सात वर्ष से अधिक हो जाने के कारण विवेचक ने विवेचना पूरी कर पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने की धारा में पति के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

एडीजे (एफटीसी प्रथम) संदीप तिवारी ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर अवधेश को दोषी करार दिया। आरोपी को सजा सुनाए जाने के लिए आठ जनवरी की तारीख तय की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed