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Farrukhabad News: पत्नी की हत्या में पति दोषी करार, जेल भेजा

Tue, 09 Jan 2024 12:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jan 2024 12:12 AM IST
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Husband found guilty in wife's murder, sent to jail
फर्रुखाबाद। पांच वर्ष पहले पत्नी की गोली मारकर हत्या के मामले में अपर जिला न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर पति को दोषी करार देकर जेल भेज दिया। सजा के लिए 10 जनवरी की तिथि नीयत की है।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव कन्हऊ याकूबपुर निवासी मोहित कठेरिया राज्य हरियाणा जनपद फरीदाबाद थाना सारन की डबुआ कालोनी में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। वह 13 फरवरी 2018 को मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव गैसिंगपुर निवासी रिश्ते की बुला लाली की शादी में आया था। शादी में पिता अनिल कठेरिया व मां प्रीती उर्फ सुनीता भी शामिल होने आए थे।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव मानपुर निवासी मौसी का बेटा विजय भी बरात में आया था। वहां विजय की मां प्रीती उर्फ सुनीता से बात होती रही। 15 फरवरी 2018 को वह घर आ गया। पिता अनिल कठेरिया की मां प्रीती उर्फ सुनीता से विजय से बात करने को लेकर कहासुनी होने लगी। आवेश में आकर पिता अनिल ने मां प्रीती की कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी।
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पुलिस ने पुत्र मोहित की तहरीर पर पिता अनिल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने आरोपी अनिल कठेरिया के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर अनिल को पत्नी की हत्या करने में दोषी करार देकर जेल भेज दिया। सजा सुनाने के लिए दस जनवरी की तिथि तय की है।
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