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दहेज हत्या में पति व सास को 7 साल 6 माह की सजा

Thu, 24 Feb 2022 11:08 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Feb 2022 11:08 PM IST
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Husband and mother-in-law sentenced to 7 years 6 months in dowry murder
फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह प्रथम ने दहेज हत्या के मामले में पति व सास को साढ़े सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 19-19 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया।
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हरदोई जिले के थाना सांडी के गांव वक्टापुर चिल्लौर निवासी कल्लू ने फतेहगढ़ कोतवाली के गांव अतरिया निवासी सुनील यादव के साथ वर्ष 2012 में बहन रोली की शादी की थी। शादी के बाद ससुरालीजन दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर रोली को प्रताड़ित करने लगे। पुत्र को जन्म देने के डेढ़ माह बाद 5 जून 2016 को रोली की जलाकर हत्या कर दी गई।
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भाई कल्लू ने बहनोई सुनील यादव, उसके पिता श्रीपाल यादव और मां इम्पोत्था के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान आरोपी श्रीपाल की मौत हो गई। पति व सास के खिलाफ सुनवाई जारी रही। बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने दहेज हत्या के जुर्म में पति सुनील, सास इम्पोत्था (60) को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया।
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