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Farrukhabad News: गैंगस्टर में दोषी को चार वर्ष की कैद
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फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के दोषी को न्यायाधीश राकेश कुमार ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
तत्कालीन शमसाबाद एसओ राम बाबू सिंह ने वर्ष 2019 में गांव चिलसरा निवासी अतुल के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की विवेचना महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने की। उन्होंने 24 जुलाई 2020 को अतुल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर राकेश कुमार की कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर अतुल को दोषी करार दिया। दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सजा के लिए दलीलें दी गईं।
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तत्कालीन शमसाबाद एसओ राम बाबू सिंह ने वर्ष 2019 में गांव चिलसरा निवासी अतुल के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की विवेचना महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने की। उन्होंने 24 जुलाई 2020 को अतुल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर राकेश कुमार की कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर अतुल को दोषी करार दिया। दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सजा के लिए दलीलें दी गईं।
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