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Farrukhabad News: मुकदमे की एफआर निरस्त, कोर्ट ने आरोपी को किया तलब

Sat, 14 Jan 2023 11:03 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Jan 2023 11:03 PM IST
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FR of the case canceled, accused summoned
फर्रुखाबाद। धोखाधड़ी के मुकदमे की फाइनल रिपोर्ट निरस्त कर सीजेएम ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया है। एसपी को पत्र भेजकर विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिए है।
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शहर कोतवाली के आवास विकास कालोनी निवासी विवेक कुमार ने कायमगंज निवासी भाई विनोद कुमार गंगवार के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि वह मां के साथ कानपुर में रहते थे। मैसर्स कायमगंज फिलिंग स्टेशन पर भाई विनोद कुमार के साथ साझेदारी में डीजल पेट्रोल की ढुलाई के लिए टैंकर लगाया था।
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भाई विनोद ने एआरटीओ कार्यालय के रिकार्ड में टैंकर को अपना बताकर हड़प लिया। जानकारी होने पर भाई से टैंकर के बारे में पूछा तो वह टालमटोल करने लगे। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचक ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी।
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आईजी के आदेश पर सीओ कानपुर सदर ने विवेचना की। उन्होंने भी मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इसी प्रकरण में वर्ष 2017 में फतेहगढ़ कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। तत्कालीन इंस्पेक्टर ने भी मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। विवेक कुमार ने फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में प्रोटेस्ट याचिका दायर की।

सीजेएम ने सुनवाई करते हुए फाइनल रिपोर्ट खारिज कर दी और आरोपी भाई विनोद कुमार को 25 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। सीजेएम ने मुकदमे की विवेचना में हीलाहवाली बरतने पर तत्कालीन फतेहगढ़ कोतवाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए एसपी को पत्र भेजा है।
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