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पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत चार कोर्ट में तलब
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फर्रुखाबाद। न्यायिक मजिस्ट्रेट सदर ने कोल्ड स्टोरेज मालिक पूर्व ब्लाक प्रमुख, उसके दो भाई और मैनेजर को कोर्ट में तलब किया है। उनके खिलाफ कोर्ट में किसान ने बिना बताए आलू बेचकर रुपये हड़पने का आरोप लगाया था।
मोहम्मदाबाद के गांव रठौरा निवासी बालेश्वर ने न्यू हबीब कोल्ड स्टोरेज जहांगीरपुर बंथलशाहपुर के मैनेजर छोटे उर्फ बंदे खां, मालिक पूर्व ब्लाक प्रमुख उमर खां व उनके भाई युसुफ खां, इलियास के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था।
इसमें कहा कि वर्ष 2019 में उसने कोल्ड स्टोरेज में 26 पैकेट आलू भंडारित किया था। 30 सितंबर को छह पैकेट आलू वह निकाल कर घर ले गया। दिसंबर 2019 में आलू बेचने कोल्ड स्टोरेज में गया तो मैनेजर ने बताया कि उसका आलू 1205 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से 24,100 रुपये में बेच दिया है।
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उसने रुपये नहीं दिए। इसकी शिकायत कोल्ड स्टोरेज मालिक से की, तो उन्होंने रुपये देने से इन्कार कर दिया। पीड़ित के वकील संजीव कुमार सक्सेना ने अर्जी पर सुनवाई के दौरान दलीलें पेश कीं। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रुपये हड़पने के आरोप में सभी को सम्मन के माध्यम से कोर्ट में 4 अक्तूबर को तलब किया है।
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मोहम्मदाबाद के गांव रठौरा निवासी बालेश्वर ने न्यू हबीब कोल्ड स्टोरेज जहांगीरपुर बंथलशाहपुर के मैनेजर छोटे उर्फ बंदे खां, मालिक पूर्व ब्लाक प्रमुख उमर खां व उनके भाई युसुफ खां, इलियास के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था।
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इसमें कहा कि वर्ष 2019 में उसने कोल्ड स्टोरेज में 26 पैकेट आलू भंडारित किया था। 30 सितंबर को छह पैकेट आलू वह निकाल कर घर ले गया। दिसंबर 2019 में आलू बेचने कोल्ड स्टोरेज में गया तो मैनेजर ने बताया कि उसका आलू 1205 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से 24,100 रुपये में बेच दिया है।
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उसने रुपये नहीं दिए। इसकी शिकायत कोल्ड स्टोरेज मालिक से की, तो उन्होंने रुपये देने से इन्कार कर दिया। पीड़ित के वकील संजीव कुमार सक्सेना ने अर्जी पर सुनवाई के दौरान दलीलें पेश कीं। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रुपये हड़पने के आरोप में सभी को सम्मन के माध्यम से कोर्ट में 4 अक्तूबर को तलब किया है।