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Farrukhabad News: टकोरा मारने में पिता-पुत्र सहित चार को तीन-तीन साल की कैद

Wed, 06 Nov 2024 12:17 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 06 Nov 2024 12:17 AM IST
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Four people including father and son sentenced to three years imprisonment for beating
फर्रुखाबाद। टकोरे के हमला कर दंपती को जख्मी करने के मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्र सहित चार लोगों को तीन-तीन साल का कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कीरतपुर निवासी जनार्दन कटियार ने 29 मार्च 2023 को गांव के ही पांच लोगों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि सुबह के वक्त पत्नी कल्पना घर के बाहर दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। गांव के देवेंद्र, पीयूष, उमाशंकर, और कौशलेंद्र ने लाठी-डंडे व टकोरा से पत्नी पर वार कर दिया।
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इससे वह बुरी तरह घायल हो गईं। चीख-पुकार पर जब वह बाहर आए, तो उन पर भी हमला कर दिया। गांव के बृजेश, राजीव और पुत्रों ने बमुश्किल बचाया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की। न्यायाधीश एडीजे-नौ मेराज अहमद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल कैद और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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