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28 साल पुराने मुकदमे में पिता, दो पुत्रों समेत चार को हुई सजा
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फर्रुखाबाद। त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या दो की न्यायिक मजिस्ट्रेट आयूशी गोस्वामी ने 28 साल पुराने मुकदमे में पिता, दो पुत्रों समेत चार को दोषी करार दिया है। एक दोषसिद्ध अभियुक्त को छेेड़छाड़ के जुर्म में तीन साल की और तीन को मारपीट के जुर्म में छह-छह माह की सजा सुनाई गई है। इन पर जुर्माना भी लगा है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला पांच फरवरी 1993 को सुबह करीब आठ बजे दो पुत्रियों के साथ खेत गई थी। महिला को गांव ज्योता निवासी विनोद शाक्य ने पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर पुत्रियां आ गईं। विनोद शाक्य खेत से बाहर निकल गया। तभी विनोद का पिता शिवनंदन शाक्य, भाई राजेश शाक्य व गांव के संतोष शाक्य आ गए। इन लोगों ने उसकी पुत्रियों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने मोहम्मदाबाद कोतवाली में चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व अभियोजन की ओर से दलीलें पेश की गईं। संयुक्त निदेशक अभियोजन हरीश चंद्र राय ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विनोद शाक्य को छेड़छाड़ के जुर्म में दोषी पाकर तीन साल की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। विनोद शाक्य के पिता शिवनंदन शाक्य, भाई राजेश शाक्य और गांव के देवनंदन को मारपीट के जुर्म में दोषी पाकर छह माह की सजा और पांच-पांच सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला पांच फरवरी 1993 को सुबह करीब आठ बजे दो पुत्रियों के साथ खेत गई थी। महिला को गांव ज्योता निवासी विनोद शाक्य ने पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर पुत्रियां आ गईं। विनोद शाक्य खेत से बाहर निकल गया। तभी विनोद का पिता शिवनंदन शाक्य, भाई राजेश शाक्य व गांव के संतोष शाक्य आ गए। इन लोगों ने उसकी पुत्रियों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने मोहम्मदाबाद कोतवाली में चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व अभियोजन की ओर से दलीलें पेश की गईं। संयुक्त निदेशक अभियोजन हरीश चंद्र राय ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विनोद शाक्य को छेड़छाड़ के जुर्म में दोषी पाकर तीन साल की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। विनोद शाक्य के पिता शिवनंदन शाक्य, भाई राजेश शाक्य और गांव के देवनंदन को मारपीट के जुर्म में दोषी पाकर छह माह की सजा और पांच-पांच सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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