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Farrukhabad News: 8200 रुपये की लूट में चार को सात साल का कठोर कारावास
Tue, 18 Nov 2025 12:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Tue, 18 Nov 2025 12:37 AM IST
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फर्रुखाबाद। लूट व मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती शैलेंद्र सचान ने फैसला सुनाया है। उन्होंने हनीफ, जाबिर, मुशर्रफ और मुशर्रफ उर्फ करिया को मारपीट कर किसान से 8200 की लूट करने में दोषी करार दिया।
प्रत्येक को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम राजेपुर सरायमेदा निवासी किसान जान मोहम्मद 13 अगस्त 2002 को अपने भाई शेर मोहम्मद के साथ कमालगंज मवेशी बाजार भैंस बेचने गया था। इसी दौरान गांव के ही हनीफ, जाबिर, मुशर्रफ और मुशर्रफ उर्फ करिया ने लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया।
आरोपियों ने दोनों भाइयों से 8200 रुपये लूट लिए। जान मोहम्मद की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट में लूट की धारा न लगाए जाने से पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।
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मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश एंटी डकैती शैलेंद्र सचान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए चारों को मारपीट कर लूट करने में दोषी करार दिया और सात साल की सजा सुनाई। दोषियों पर 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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प्रत्येक को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम राजेपुर सरायमेदा निवासी किसान जान मोहम्मद 13 अगस्त 2002 को अपने भाई शेर मोहम्मद के साथ कमालगंज मवेशी बाजार भैंस बेचने गया था। इसी दौरान गांव के ही हनीफ, जाबिर, मुशर्रफ और मुशर्रफ उर्फ करिया ने लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया।
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आरोपियों ने दोनों भाइयों से 8200 रुपये लूट लिए। जान मोहम्मद की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट में लूट की धारा न लगाए जाने से पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।
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मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश एंटी डकैती शैलेंद्र सचान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए चारों को मारपीट कर लूट करने में दोषी करार दिया और सात साल की सजा सुनाई। दोषियों पर 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।