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Farrukhabad News: महिला की हत्या में चार दोषियों को आजीवन कारावास

Sun, 22 Jan 2023 05:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Jan 2023 05:00 AM IST
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four convicted in the murder
फर्रुखाबाद। महिला की गोली मारकर हत्या में चार दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारवास की सजा सुनाई। चारों दोषियों को 66,500- 66,500 रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर सभी दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास के निवासी लेखराज ने डाकखाना वाली गली निवासी ओमकार यादव, पुत्र अवनीश यादव, शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव बेला बरई निवासी सुबोध, प्रमोद, मनीष, मैनपुरी थाना एलाउ गांव बधिरूआ निवासी अमित उर्फ गुड्डू के खिलाफ चार जून 2018 को मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि पांच वर्ष पहले पुत्र कुलपेंद्र ओमकार की बेटी को अपने साथ लेकर चला गया था।
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उसी रंजिश में ओमकार आए दिन उसको व परिजनों को परेशान करता था। चार जून 2018 की शाम को यह सभी लोग दरवाजे पर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें गोली लगने से पत्नी सुधा की मौत हो गई। विवेचक ने छानबीन के बाद ओमकार, अवनीश, सुबोध, प्रमोद, मनीष, अमित उर्फ गुड्डू, विपिन व दिनेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
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मुकदमे की सुनवाई एडीजे प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य के न्यायायल में चल रही है। सुनवाई के दौरान आरोपी सुबोध व प्रमोद की फाइल अलग कर दी गई। शुक्रवार को न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ओमकार, पुत्र अवनीश, अमित उर्फ गुड्डू , मनीष को दोषी करार दिया। साक्ष्य के अभाव में आरोपी विपिन व दिनेश को दोषमुक्त कर दिया गया था। शनिवार को न्यायाधीश ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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