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Farrukhabad News: आचार संहिता के उल्लंघन में पूर्व विधायक विजय सिंह को जमानत
Wed, 15 Oct 2025 01:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Wed, 15 Oct 2025 01:16 AM IST
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फर्रुखाबाद। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित चर्चित मामले में एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार ने पूर्व विधायक विजय सिंह को जमानत दे दी है।
मंगलवार को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशियों की दो प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर रिहा करने के आदेश दिए। पूर्व विधायक वाराणसी जेल में हैं।
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक फतेहगढ़ ने 10 मई 2023 को पूर्व विधायक विजय सिंह सहित उनके पुत्र अभिषेक व पुत्रवधू एकता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर अभिषेक सिंह ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसमें विजय सिंह अपनी बहू एकता को चुनाव में जिताने की अपील करते नजर आ रहे हैं।
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चुनाव अधिकारियों के अनुसार यह वीडियो एकता के पक्ष में प्रचार सामग्री थी। इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार प्रसार 9 मई 2023 की सायं 6 बजे थम गया था। पूर्व विधायक के द्वारा वीडियो पोस्ट कर आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है। पूर्व विधायक विजय सिंह के अधिवक्ता ने एमपीएमएलए कोर्ट जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर विजय सिंह को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। पूर्व विधायक वाराणसी जेल में निरुद्ध हैं। आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा वरिष्ठ जेल अधीक्षक केंद्रीय कारागार वाराणसी को भेजने के आदेश दिए।
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मंगलवार को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशियों की दो प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर रिहा करने के आदेश दिए। पूर्व विधायक वाराणसी जेल में हैं।
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तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक फतेहगढ़ ने 10 मई 2023 को पूर्व विधायक विजय सिंह सहित उनके पुत्र अभिषेक व पुत्रवधू एकता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर अभिषेक सिंह ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसमें विजय सिंह अपनी बहू एकता को चुनाव में जिताने की अपील करते नजर आ रहे हैं।
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चुनाव अधिकारियों के अनुसार यह वीडियो एकता के पक्ष में प्रचार सामग्री थी। इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार प्रसार 9 मई 2023 की सायं 6 बजे थम गया था। पूर्व विधायक के द्वारा वीडियो पोस्ट कर आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है। पूर्व विधायक विजय सिंह के अधिवक्ता ने एमपीएमएलए कोर्ट जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर विजय सिंह को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। पूर्व विधायक वाराणसी जेल में निरुद्ध हैं। आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा वरिष्ठ जेल अधीक्षक केंद्रीय कारागार वाराणसी को भेजने के आदेश दिए।