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Farrukhabad News: चोरी की साजिश रचने के दोषी को पांच वर्ष की सजा

Fri, 27 Oct 2023 12:02 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Oct 2023 12:02 AM IST
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Five years imprisonment to the person guilty of conspiracy to steal
फर्रुखाबाद। चोरी की साजिश रचने के दोषी को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार ने दोषी करार देकर पांच वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी का दस हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए है।
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शमसाबाद पुलिस ने 24 अक्तूबर 2002 को जनपद एटा थाना जैथरा गांव हाजीपुर निवारी पप्पू उर्फ राम सिंह, ओमपाल सिंह, लालाराम व फूल सिंह को चोरी की साजिश बनाते हुए पकड़ लिया था। तलाशी में पप्पू उर्फ राम सिंह के पास से पुलिस ने तमंचा व कारतूस बरामद किया था।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए लोगों को जेल भेज दिया था। विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी ओमपाल, लालाराम व फूल सिंह की फाइल मुकदमे से अलग कर दी गई।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश राकेश कुमार ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर पप्पू उर्फ राम सिंह को चोरी की साजिश रचने में दोषी करार देकर पांच वर्ष की सजा सुनाई। दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषी का दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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