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Farrukhabad News: छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराने में वादी पर एफआईआर

Sat, 03 Feb 2024 01:52 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Feb 2024 01:52 AM IST
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FIR against plaintiff for filing false case of molestation
कायमगंज। छह वर्ष पूर्व किशोरी से छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली वादी के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की है।
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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी की मां ने वर्ष 2017 में गांव के युवक रोहित जाटव के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले के तत्कालीन विवेचक हरिओम प्रकाश त्रिपाठी ने जांच कर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। मामले में सुनवाई के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने फाइनल रिपोर्ट स्वीकार करते हुए रोहित को बरी कर दिया।

झूठा मुकदमा लिखाने के आरोप में महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिया है। दरोगा सुनील कुमार ने न्यायालय के आदेश पर वादी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। (संवाद)
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