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33 साल पुराने लूट के मुकदमे का आरोपी दोषमुक्त
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फर्रुखाबाद। 33 साल पुराने लूट के एक मामले के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया है। मामले में एक आरोपी की मौत हो चुकी है। दूसरा फरार है।
कन्नौज जिले के सौरिख थानाक्षेत्र के गुलरिया गांव निवासी भगवत दयाल ने 19 अक्तूबर 1999 में गांव के ही रंगलाल, छोटेलाल व रामकेश के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 19 अक्तूबर 1999 को मैनपुरी जिले के बेवर थानाक्षेत्र के भारतपुर गांव निवासी रमेश चंद्र के साथ वह नादेमऊ कोल्ड स्टोरेज से घर जा रहा था। साइकिल पंचर होने पर पैदल चल रहा था। खटकरी और नगला तोरन गांव के बीच तीन लोगों ने असलहा दिखाकर उसको घेर लिया। उससे साइकिल, घड़ी, 151 रुपये और रमेश चंद्र से 90 रुपये व बैग लूट लिया। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी रंगलाल की मौत हो गई।
तीसरा आरोपी छोटेलाल फरार है। वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। आरोपी रामकेश के खिलाफ सुनवाई हुई। आरोपी के वकील राजीव कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई के दौरान दलीलें पेश की। न्यायाधीश ने आरोपी रामकेश को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
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कन्नौज जिले के सौरिख थानाक्षेत्र के गुलरिया गांव निवासी भगवत दयाल ने 19 अक्तूबर 1999 में गांव के ही रंगलाल, छोटेलाल व रामकेश के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 19 अक्तूबर 1999 को मैनपुरी जिले के बेवर थानाक्षेत्र के भारतपुर गांव निवासी रमेश चंद्र के साथ वह नादेमऊ कोल्ड स्टोरेज से घर जा रहा था। साइकिल पंचर होने पर पैदल चल रहा था। खटकरी और नगला तोरन गांव के बीच तीन लोगों ने असलहा दिखाकर उसको घेर लिया। उससे साइकिल, घड़ी, 151 रुपये और रमेश चंद्र से 90 रुपये व बैग लूट लिया। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी रंगलाल की मौत हो गई।
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तीसरा आरोपी छोटेलाल फरार है। वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। आरोपी रामकेश के खिलाफ सुनवाई हुई। आरोपी के वकील राजीव कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई के दौरान दलीलें पेश की। न्यायाधीश ने आरोपी रामकेश को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
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