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गैंगस्टर में पांच साल की सजा
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत गैंगस्टर के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह प्रथम ने गैंगस्टर के मुकदमे में युवक को दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
मऊदरवाजा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश पाठक ने बदायूं जिले के थाना बिनावर के गांव ब्यौर निवासी अनूप गौर के खिलाफ तीन मई 2017 को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेश कुमार ने दलीलें पेश कीं।
अनूप गौर वर्तमान में कासगंज के जिला कारागार में बंद है। उसको वहां से पुलिस सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने अनूप गौर को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
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मऊदरवाजा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश पाठक ने बदायूं जिले के थाना बिनावर के गांव ब्यौर निवासी अनूप गौर के खिलाफ तीन मई 2017 को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेश कुमार ने दलीलें पेश कीं।
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अनूप गौर वर्तमान में कासगंज के जिला कारागार में बंद है। उसको वहां से पुलिस सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने अनूप गौर को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
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