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Farrukhabad News: एक मुश्त धनराशि जमा कर उठाएं लाभ
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फर्रुखाबाद। वाणिज्यिक उपभोग वाले वाहन स्वामियाें के लिए अच्छी खबर है। अब बकाया कर वाले व्यावसायिक वाहनों के कर पर एकमुश्त छूट की योजना आ गई है। इस योजना में टैक्स पर लगने वाला कर शत प्रतिशत तक माफ हो सकेगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन बृजेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि वाहनों पर बकाया कर, कर जमा करने में देरी से लगने वाली पेनाल्टी में छूट के लिए योजना आई है। इसमें छह नवंबर से पहले के रजिस्ट्रीकृत वाहनाें पर बकाया कर जमा करने में देरी के लिए लगाई गई पेनाल्टी पर छूट दी जाएगी। इसके लिए ऐसे वाहन स्वामी या उनके विधिक वारिस पात्र होंगे जिनके मामले न्यायालय में लंबित हैं।
जिन वाहनों के बकाया कर और देय पेनाल्टी के विरुद्ध उप परिवहन आयुक्त के यहां मामले लंबित हैं। ऐसे वाहन स्वामियों को उप परिवहन आयुक्त के सामने छूट का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसे वाहन जिन पर मोटर यान अधिनियम के तहत कब्जा ले लिया गया हो और वसूली प्रमाण पत्र जारी हो भी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। बताया कि तिपहिया एवं हल्के मोटर वाहन जिनका भार साढ़े सात क्विंटल है उन्हें दो सौ रुपये, इसके अतिरिक्त अन्य वाहनों पर पांच सौ रुपये और देना होगा। बकाया कर की धनराशि एक मुश्त ही जमा की जाएगी।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन बृजेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि वाहनों पर बकाया कर, कर जमा करने में देरी से लगने वाली पेनाल्टी में छूट के लिए योजना आई है। इसमें छह नवंबर से पहले के रजिस्ट्रीकृत वाहनाें पर बकाया कर जमा करने में देरी के लिए लगाई गई पेनाल्टी पर छूट दी जाएगी। इसके लिए ऐसे वाहन स्वामी या उनके विधिक वारिस पात्र होंगे जिनके मामले न्यायालय में लंबित हैं।
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जिन वाहनों के बकाया कर और देय पेनाल्टी के विरुद्ध उप परिवहन आयुक्त के यहां मामले लंबित हैं। ऐसे वाहन स्वामियों को उप परिवहन आयुक्त के सामने छूट का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसे वाहन जिन पर मोटर यान अधिनियम के तहत कब्जा ले लिया गया हो और वसूली प्रमाण पत्र जारी हो भी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। बताया कि तिपहिया एवं हल्के मोटर वाहन जिनका भार साढ़े सात क्विंटल है उन्हें दो सौ रुपये, इसके अतिरिक्त अन्य वाहनों पर पांच सौ रुपये और देना होगा। बकाया कर की धनराशि एक मुश्त ही जमा की जाएगी।
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