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एसडीएम, बीडीओ, एसओ समेत आठ पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप
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एसडीएम समेत आठ पर पद के दुरुपयोग का आरोप
फर्रुखाबाद। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के जिला मार्ग प्रमुख ने एसडीएम सदर, बीडीओ बढ़पुर, एसओ नवाबगंज, निवर्तमान प्रधान समेत आठ के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की है। इसमें उसकी जमीन को ग्राम समाज की बताकर पंचायत घर का निर्माण शुरू कराकर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बसेली निवासी रामकृष्ण ने एसडीएम सदर अनिल कुमार, बीडीओ बढ़पुर भारत प्रसाद, गांव के लेखपाल प्रमोद कुमार अवस्थी, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार शुक्ला, नवाबगंज थानाध्यक्ष अंकुश राघव, तत्कालीन नवाबगंज एसओ पूनम जादौन, दरोगा नितिन कुमार व निवर्तमान ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अर्जी दायर की है।
इसमें कहा कि वह वरिष्ठ नागरिक होने के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ में जिला मार्ग प्रमुख है। उसकी गांव में जमीन है। उसके सहखातेदार आए दिन विवाद करते हैं। 23 सितंबर 2017 को बटवारे के लिए एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इसमें आदेश होने के बाद विवादित भूमि पर उसका और भाई का हिस्सा निर्धारित हो गया। लेखपाल व राजस्व निरीक्षक से कब्जा दखल की रिपोर्ट मांगी गई थी।
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लेखपाल प्रमोद कुमार अवस्थी व निवर्तमान प्रधान जितेंद्र कुमार ने रिपोर्ट लगाने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की। रुपये न देने पर आरोपियों ने 23 अक्तूबर 2020 को पैमाइश की और उसकी जमीन को ग्राम सभा की बता कर उस पर पंचायत घर का निर्माण शुरू करा दिया। इसकी सभी अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन किसी ने अवैध निर्माण नहीं रुकवाया। विरोध करने पर मारपीट व बंद करवाने की धमकी दी गई। अर्जी पर सीजेएम ने नवाबगंज थानाध्यक्ष से आख्या मांगी है।
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फर्रुखाबाद। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के जिला मार्ग प्रमुख ने एसडीएम सदर, बीडीओ बढ़पुर, एसओ नवाबगंज, निवर्तमान प्रधान समेत आठ के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की है। इसमें उसकी जमीन को ग्राम समाज की बताकर पंचायत घर का निर्माण शुरू कराकर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बसेली निवासी रामकृष्ण ने एसडीएम सदर अनिल कुमार, बीडीओ बढ़पुर भारत प्रसाद, गांव के लेखपाल प्रमोद कुमार अवस्थी, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार शुक्ला, नवाबगंज थानाध्यक्ष अंकुश राघव, तत्कालीन नवाबगंज एसओ पूनम जादौन, दरोगा नितिन कुमार व निवर्तमान ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अर्जी दायर की है।
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इसमें कहा कि वह वरिष्ठ नागरिक होने के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ में जिला मार्ग प्रमुख है। उसकी गांव में जमीन है। उसके सहखातेदार आए दिन विवाद करते हैं। 23 सितंबर 2017 को बटवारे के लिए एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इसमें आदेश होने के बाद विवादित भूमि पर उसका और भाई का हिस्सा निर्धारित हो गया। लेखपाल व राजस्व निरीक्षक से कब्जा दखल की रिपोर्ट मांगी गई थी।
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लेखपाल प्रमोद कुमार अवस्थी व निवर्तमान प्रधान जितेंद्र कुमार ने रिपोर्ट लगाने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की। रुपये न देने पर आरोपियों ने 23 अक्तूबर 2020 को पैमाइश की और उसकी जमीन को ग्राम सभा की बता कर उस पर पंचायत घर का निर्माण शुरू करा दिया। इसकी सभी अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन किसी ने अवैध निर्माण नहीं रुकवाया। विरोध करने पर मारपीट व बंद करवाने की धमकी दी गई। अर्जी पर सीजेएम ने नवाबगंज थानाध्यक्ष से आख्या मांगी है।