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Farrukhabad News: चोरी के आरोपी पर 26 मुकदमे कोर्ट ने खारिज की जमानत

Mon, 05 Oct 2026 01:26 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 01:26 AM IST
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Court rejects bail for accused facing 26 theft cases.
फर्रुखाबाद। शमसाबाद थाना क्षेत्र में गोशाला से बैटरी, इन्वर्टर, सोलर वीएफडी स्टार्टर और कैमरे समेत अन्य सामान चोरी करने के आरोपी बलीपुर भगवंत निवासी सुबोध की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष-7 अंकित कुमार मित्तल ने खारिज कर दी। न्यायालय ने मामले में आरोपी के विरुद्ध दर्ज 26 मुकदमों के आपराधिक इतिहास और गिरफ्तारी के दौरान चोरी की एक बैटरी बरामद होने के अभियोग को गंभीरता से लिया।
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नौ जुलाई 2026 की रात करीब 11:47 बजे गांव कुइंयाधीर निवासी प्रदीप गंगवार की गोशाला में लगे सीसीटीवी कैमरे में दो संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश करते दिखाई दिए थे। इसके बाद परिसर से दो बैटरियां, इन्वर्टर, सोलर वीएफडी स्टार्टर, दो कैमरे समेत अन्य सामान चोरी कर लिया गया। मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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बचाव पक्ष ने आरोपी को रंजिशन फंसाने और पुलिस पर झूठी बरामदगी दिखाने का आरोप लगाते हुए जमानत मांगी। वहीं पुलिस ने गिरफ्तारी के समय एक माइक्रोटेक 160 एएच बैटरी बरामद होने तथा आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में 26 मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी। न्यायालय ने कहा कि आरोपी ने जमानत प्रार्थनापत्र में अपने आपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं किया। मामले और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार न मिलने पर प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।
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