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डब्बन की नहीं होगी गिरफ्तारी, विवेचना में करना होगा सहयोग : एसपी

Sat, 30 Nov 2024 12:26 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2024 12:26 AM IST
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Dabban will not be arrested, will have to cooperate in investigation: SP
फर्रुखाबाद। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फरार चल रहे इनामी अनुराग दुबे उर्फ डब्बन का दो दिसंबर को स्थानीय कोर्ट में पेशी पर आना तय माना जा रहा है। क्योंकि, अगर वह पेशी पर नहीं आता है तोे सुप्रीम कोर्ट का आदेश निरस्त हो जाएगा। वहीं, एसपी ने भी डब्बन की गिरफ्तारी न करने की बात कही है। मामले में कानूनी सलाह लेना भी शुरू कर दिया है।
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माफिया व बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे के भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन पर विभिन्न जनपदों में जानलेवा व गैंगस्टर समेत करीब 28 मुकदमे दर्ज हैं। बीते दिनों डब्बन को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी। दो दिसंबर को डब्बन की व्यापारी नेता मोहन अग्रवाल के ऊपर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में कोर्ट में पेशी है।
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डब्बन की अग्रिम जमानत सुनवाई के दौरान बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को जमकर लताड़ लगाते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने डीजीपी को चेतावनी दी थी कि अगर डब्बन को छुआ तो ऐसा आदेश देंगे कि याद रहेगा।
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पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार गैंगस्टर डब्बन की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। पुलिस उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों में गहनता से पूछताछ करेगी। विवेचना में उसे सहयोग करना होगा।
डब्बन के पेशी पर न आने पर सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। कुर्की कार्रवाई के लिए विधिक राय ली जाएगी। डब्बन की कितनी संपत्ति कुर्क की गई, इसकी जानकारी एसआईटी से पूछकर दे पाऊंगा।

एक्सपर्ट की राय
वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश दुबे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गैंगस्टर डब्बन की पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। डब्बन को विवेचना में सहयोग करना होगा। अगर डब्बन दो दिसंबर को पेशी पर नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर निरस्त हो जाएगा।
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