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हमले के दोषी को पांच साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Updated Thu, 17 Mar 2016 12:32 AM IST
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अदालत
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फर्रुखाबाद। फास्ट टेक कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश अब्दुल मोबीन ने जानलेवा हमले के मुकदमे के दोषी को दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई और तीन हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
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कंपिल थाना क्षेत्र के गांव हरकरनपुर निवासी सूबेदार अपने भाई किशन लाल के साथ 8 नवंबर 2012 को तहसील कायमगंज गया था। वहां से लौटते समय गांव होतेपुर निवासी राधेश्याम ने घेर लिया और जमीनी रंजिश में फायर कर दिया। बांह में गोली लगने से राधेश्याम घायल हो गए।
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घायल ने कंपिल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच-पड़ताल कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिशुपाल सिंह यादव ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने उसे दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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