फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Guilty of assault five years imprisonment

हमले के दोषी को पांच साल कैद

Thu, 17 Mar 2016 12:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद Updated Thu, 17 Mar 2016 12:32 AM IST
विज्ञापन
Guilty of assault five years imprisonment
अदालत

फर्रुखाबाद। फास्ट टेक कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश अब्दुल मोबीन ने जानलेवा हमले के मुकदमे के दोषी को दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई और तीन हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


कंपिल थाना क्षेत्र के गांव हरकरनपुर निवासी सूबेदार अपने भाई किशन लाल के साथ 8 नवंबर 2012 को तहसील कायमगंज गया था। वहां से लौटते समय गांव होतेपुर निवासी राधेश्याम ने घेर लिया और जमीनी रंजिश में फायर कर दिया। बांह में गोली लगने से राधेश्याम घायल हो गए।
विज्ञापन


घायल ने कंपिल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच-पड़ताल कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिशुपाल सिंह यादव ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने उसे दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed