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गैर इरादतन हत्या में पांच साल की सजा

Sun, 01 May 2016 12:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद Updated Sun, 01 May 2016 12:03 AM IST
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Culpable homicide, sentenced to five years
कोर्ट - फोटो : demo pics

फर्रुखाबाद। अपर जिला जज अब्दुल मोवीन की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।

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कन्नौज जिले के सौरिख निवासी रामेश्वर का गुरसहायगंज निवासी सियाराम से कमालगंज थाना क्षेत्र में 13 अगस्त 2013 को विवाद हो गया था। सियाराम ने लाठी-डंडों से पीट कर रामेश्वर को घायल कर दिया था।
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इस कारण उपचार के दौरान रामेश्वर की मौत हो गई। मृतक की पत्नी जावित्री देवी ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने सियाराम को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

 

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