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गैर इरादतन हत्या में चार को दस साल की सजा
Updated Mon, 30 Jul 2018 11:32 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद। अपर जिला जज हर्षवर्धन ने गैर इरादतन हत्या के मामले के चार आरोपियों को दोषी पाकर 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 33-33 हजार रुपये जुर्माना किया है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के रोहिला गांव निवासी नरेंद्र सिंह 25 सितंबर 2011 को बेटे अजीत सिंह के साथ खेत पर गए थे। वह पशुओं के लिए चारा लेकर खेत से घर लौट रहे थे। पुरानी रंजिश में गांव के देवेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह, पूर्वज कुमार और अरवीत ने पिता-पुत्र को घेर लिया। मारपीट व फायरिंग की। पिता-पुत्र गोली लगने से घायल हो गए। अजीत की उपचार के दौरान मौत हो गई। घायल पिता नरेंद्र सिंह ने चारों हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज हर्षवर्धन ने गैर इरादतन हत्या के मामले के चार आरोपियों को दोषी पाकर 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 33-33 हजार रुपये जुर्माना किया है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के रोहिला गांव निवासी नरेंद्र सिंह 25 सितंबर 2011 को बेटे अजीत सिंह के साथ खेत पर गए थे। वह पशुओं के लिए चारा लेकर खेत से घर लौट रहे थे। पुरानी रंजिश में गांव के देवेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह, पूर्वज कुमार और अरवीत ने पिता-पुत्र को घेर लिया। मारपीट व फायरिंग की। पिता-पुत्र गोली लगने से घायल हो गए। अजीत की उपचार के दौरान मौत हो गई। घायल पिता नरेंद्र सिंह ने चारों हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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