{"_id":"630515176cc09b3995638c37","slug":"crime-farrukhabad-news-knp714278376","type":"story","status":"publish","title_hn":"गैंगस्टर में साढे चार साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गैंगस्टर में साढे चार साल की सजा
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। विशेष अदालत गैंगस्टर के न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश ने गैंगस्टर मुकदमे में दोषी को चार साल छह माह कैद की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
शहर के मोहल्ला श्याम नगर निवासी धर्मेंद्र उर्फ टर्रा उर्फ बड़का के खिलाफ तत्कालीन शहर कोतवाल राजकुमार सिंह ने 30 जनवरी 2014 को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार ने दलीलें पेश कीं।
सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने धर्मेंद्र उर्फ टर्रा को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
शहर के मोहल्ला श्याम नगर निवासी धर्मेंद्र उर्फ टर्रा उर्फ बड़का के खिलाफ तत्कालीन शहर कोतवाल राजकुमार सिंह ने 30 जनवरी 2014 को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार ने दलीलें पेश कीं।
सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने धर्मेंद्र उर्फ टर्रा को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन