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पति, ससुर समेत पांच के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट लिखने का आदेश
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फर्रुखाबाद। सीजेएम ने पति, ससुर समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट लिखने का आदेश फतेहगढ़ कोतवाल को दिया है। इसमें दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की पिटाई करने और आई चोटों का उपचार न कराने से मौत का आरोप लगाया गया है।
हरदोई थाना अरबल के गांव चांदपुर निवासी सोनेलाल ने फतेहगढ़ कोतवाली के नौगवां निवासी कप्तान, सुभाष, सास, रीना और रामू के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा कि उसने पुत्री ज्योति की शादी छह साल पूर्व कप्तान पुत्र सुभाष के साथ की थी।
ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे, पुत्री ज्योति का उत्पीड़न करने लगे। 22 जून 2020 को पुत्री को लाने के लिए पुत्र संतोष को भेजा था। पुत्र के सामने आरोपियों ने पुत्री से मारपीट की और भेजने से मना कर दिया। मारपीट से आई चोटों का उपचार नहीं कराया।
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इससे ज्योति की 23 जून को मौत हो गई। थाने में तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। सुनवाई के बाद सीजेएम ने फतेहगढ़ कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया।
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हरदोई थाना अरबल के गांव चांदपुर निवासी सोनेलाल ने फतेहगढ़ कोतवाली के नौगवां निवासी कप्तान, सुभाष, सास, रीना और रामू के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा कि उसने पुत्री ज्योति की शादी छह साल पूर्व कप्तान पुत्र सुभाष के साथ की थी।
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ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे, पुत्री ज्योति का उत्पीड़न करने लगे। 22 जून 2020 को पुत्री को लाने के लिए पुत्र संतोष को भेजा था। पुत्र के सामने आरोपियों ने पुत्री से मारपीट की और भेजने से मना कर दिया। मारपीट से आई चोटों का उपचार नहीं कराया।
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इससे ज्योति की 23 जून को मौत हो गई। थाने में तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। सुनवाई के बाद सीजेएम ने फतेहगढ़ कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया।