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Farrukhabad News: दीपावली नजदीक आते ही आतिशबाजों पर कसा शिकंजा
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फर्रुखाबाद। दीपावली नजदीक आते ही आतिशबाजों पर कसा शिकंजा कसने लगा है। शहर में स्थित नौ थोक विक्रेताओं के गोदामों का सिटी मजिस्ट्रेट ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्धारित 23 बिंदुओं पर जांच कर आतिशबाजी भंडारण से पहले मानक पूरे करने के निर्देश दिए।
जनपद में आतिशबाजी के 33 थोक विक्रेता हैं। इसमें शहर में नौ, सदर तहसील क्षेत्र में 15 व तहसील कायमगंज में नौ गोदामों में आतिशबाजी का भंडारण होता है। सभी भंडारित क्षमता निर्धारित है। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल ने शहर की सभी नौ गोदामों का निरीक्षण कर मानक देखे। विक्रेता के लाइसेंस का नवीनीकरण, भंडारण क्षमता, दुकान व गोदाम की चौहद्दी सहित 23 मानकों का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने आतिशबाजों को निर्देश दिये कि गोदाम के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर आतिशबाजी का भंडारण पाया गया तो लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
कोई भी प्रतिबंधित आतिशबाजी न रखी जाए। आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम हों। दुकान की खिड़की पर माल का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। गोदाम के अंदर प्रकाश व्यवस्था के लिए मोमबत्ती व लालटेन का प्रयोग किसी भी कीमत पर न किया जाए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे यदि आतिशबाजी की बिक्री करते पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तहसील सदर क्षेत्र की गोदामों का निरीक्षण एसडीएम रजनीकांत शर्मा कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल ने बताया कि किसी भी आतिशबाजी गोदाम में मानकों के विपरीत भंडारण नहीं होने दिया जाएगा।
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जनपद में आतिशबाजी के 33 थोक विक्रेता हैं। इसमें शहर में नौ, सदर तहसील क्षेत्र में 15 व तहसील कायमगंज में नौ गोदामों में आतिशबाजी का भंडारण होता है। सभी भंडारित क्षमता निर्धारित है। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल ने शहर की सभी नौ गोदामों का निरीक्षण कर मानक देखे। विक्रेता के लाइसेंस का नवीनीकरण, भंडारण क्षमता, दुकान व गोदाम की चौहद्दी सहित 23 मानकों का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने आतिशबाजों को निर्देश दिये कि गोदाम के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर आतिशबाजी का भंडारण पाया गया तो लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
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कोई भी प्रतिबंधित आतिशबाजी न रखी जाए। आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम हों। दुकान की खिड़की पर माल का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। गोदाम के अंदर प्रकाश व्यवस्था के लिए मोमबत्ती व लालटेन का प्रयोग किसी भी कीमत पर न किया जाए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे यदि आतिशबाजी की बिक्री करते पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तहसील सदर क्षेत्र की गोदामों का निरीक्षण एसडीएम रजनीकांत शर्मा कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल ने बताया कि किसी भी आतिशबाजी गोदाम में मानकों के विपरीत भंडारण नहीं होने दिया जाएगा।
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