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Farrukhabad News: भैंस चोरी के आरोपी को न्यायालय ने नहीं भेजा जेल, दरोगा को थमाया नोटिस
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फर्रुखाबाद। पुलिस से जान का खतरा बताकर सपा की पूर्व विधायक के साथ एसपी के सामने आत्मसमर्पण करने वाले भैंस चोरी के आरोपी का पुलिस ने मंगलवार को चालान कर दिया। न्यायालय में पेश करने पर आरोपी को जेल न भेज दरोगा को ही नोटिस थमा दिया गया। इससे दरोगा के पसीने छूट गए।
मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव गढि़या का करू उर्फ दिनेश ने सोमवार को पुलिस लाइन में एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया था। उसके साथ पत्नी, भाई, पिता व बच्चे भी गए थे। मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस उसे अपने साथ ले गई और सेंट्रल जेल रोड स्थित काश्तकार कोल्ड स्टोरेज के पास से गिरफ्तारी दिखाई। उसके कब्जे से भैंस चोरी की बिक्री के 6000 रुपये बरामदगी दिखाई। उसके खिलाफ नौ जून को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विवेचना उपनिरीक्षक उदयपाल सिंह कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार करू उर्फ दिनेश ने बताया कि नौ जून की रात गनेशपुर से उसने अपने भाई सिंटू व गांव के हवलदार के साथ भैंस चोरी की थी। उसे 24 हजार रुपये में बेच दिया। उसके खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, गैंगस्टर सहित 11 मामले दर्ज हैं। विवेचक उपनिरीक्षक उदयपाल सिंह ने आरोपी करू का चालान कर सीजेएम न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने तीन वर्ष से कम सजा होने पर उसे जेल भेजने से रोक दिया, इसके साथ ही विवेचक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी ने बताया कि सात साल से कम सजा होने के कारण न्यायालय से आरोपी को जेल नहीं भेजा गया। उसे थाने से जमानत दी जाएगी।
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मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव गढि़या का करू उर्फ दिनेश ने सोमवार को पुलिस लाइन में एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया था। उसके साथ पत्नी, भाई, पिता व बच्चे भी गए थे। मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस उसे अपने साथ ले गई और सेंट्रल जेल रोड स्थित काश्तकार कोल्ड स्टोरेज के पास से गिरफ्तारी दिखाई। उसके कब्जे से भैंस चोरी की बिक्री के 6000 रुपये बरामदगी दिखाई। उसके खिलाफ नौ जून को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विवेचना उपनिरीक्षक उदयपाल सिंह कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार करू उर्फ दिनेश ने बताया कि नौ जून की रात गनेशपुर से उसने अपने भाई सिंटू व गांव के हवलदार के साथ भैंस चोरी की थी। उसे 24 हजार रुपये में बेच दिया। उसके खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, गैंगस्टर सहित 11 मामले दर्ज हैं। विवेचक उपनिरीक्षक उदयपाल सिंह ने आरोपी करू का चालान कर सीजेएम न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने तीन वर्ष से कम सजा होने पर उसे जेल भेजने से रोक दिया, इसके साथ ही विवेचक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी ने बताया कि सात साल से कम सजा होने के कारण न्यायालय से आरोपी को जेल नहीं भेजा गया। उसे थाने से जमानत दी जाएगी।
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