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Farrukhabad News: किशोरी से दुष्कर्म में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट ने की निरस्त
Wed, 05 Apr 2023 01:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Wed, 05 Apr 2023 01:00 AM IST
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फर्रुखाबाद। शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट ने निरस्त कर अग्रिम विवेचना करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने विवेचक डोरीलाल दिवाकर के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजी अभियोजन व एसपी को पत्र भेजा है।
फतेहगढ़ कोतवाली की चौकी याकूतगंज के एक गांव निवासी महिला ने एक जनवरी-2018 को गांव के निवासी उवैस व उसकी मां रोशन जहां के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसकी पुत्री(15) को उवैस शादी करने का झांसा देकर छह माह तक दुष्कर्म करता रहा। गर्भवती होने पर पुत्री ने मां को जानकारी दी। महिला ने उवैस की मां रोशनजहां से इस संबंध में बात की तो उवैस शादी करने को राजी हो गया। उवैस ने धोखे से पुत्री को दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया और बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया। विवेचक ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दुष्कर्म की फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर पुलिस को अग्रिम विवेचना करने के आदेश दिए। विवेचक डोरीलाल दिवाकर के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजी अभियोजन व एसपी को पत्र भेजा है।
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फतेहगढ़ कोतवाली की चौकी याकूतगंज के एक गांव निवासी महिला ने एक जनवरी-2018 को गांव के निवासी उवैस व उसकी मां रोशन जहां के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसकी पुत्री(15) को उवैस शादी करने का झांसा देकर छह माह तक दुष्कर्म करता रहा। गर्भवती होने पर पुत्री ने मां को जानकारी दी। महिला ने उवैस की मां रोशनजहां से इस संबंध में बात की तो उवैस शादी करने को राजी हो गया। उवैस ने धोखे से पुत्री को दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया और बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया। विवेचक ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दुष्कर्म की फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर पुलिस को अग्रिम विवेचना करने के आदेश दिए। विवेचक डोरीलाल दिवाकर के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजी अभियोजन व एसपी को पत्र भेजा है।
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