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Farrukhabad News: चोरी की साजिश रचने में दोषी को छह माह तीन दिन की सजा
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फर्रुखाबाद। रेलवे का सामान चोरी करने की साजिश रचने में एक दोषी को कोर्ट ने छह माह तीन दिन की सजा सुनाई है। उसे सौ रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है।
जीआरपी थाना फर्रुखााबाद के दरोगा दिनेश कुमार ने तीन अक्तूबर 2017 को कन्नौज कोतवाली सदर मकरंदनगर मोहल्ला गदनपुर निवासी अर्जुन, गांव सईदपुर निवासी मोहम्मद नूरुल को चोरी करने की साजिश बनाते समय पकड़ लिया था। मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेजा गया। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
अर्जुन ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर गुनाह कबूल कर कम से कम सजा सुनाने के संबंध में प्रार्थनापत्र दिया। एसीजेएम रेलवे ने गुरुवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर अर्जुन को दोषी करार देकर छह महीने तीन दिन की सजा सुनाई और सौ रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को दो दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। (संवाद)
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जीआरपी थाना फर्रुखााबाद के दरोगा दिनेश कुमार ने तीन अक्तूबर 2017 को कन्नौज कोतवाली सदर मकरंदनगर मोहल्ला गदनपुर निवासी अर्जुन, गांव सईदपुर निवासी मोहम्मद नूरुल को चोरी करने की साजिश बनाते समय पकड़ लिया था। मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेजा गया। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
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अर्जुन ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर गुनाह कबूल कर कम से कम सजा सुनाने के संबंध में प्रार्थनापत्र दिया। एसीजेएम रेलवे ने गुरुवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर अर्जुन को दोषी करार देकर छह महीने तीन दिन की सजा सुनाई और सौ रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को दो दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। (संवाद)
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