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चिकित्सा अधीक्षक और एसओ कमालगंज कोर्ट में तलब
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फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीएचसी कमालगंज के चिकित्सा अधीक्षक और कमालगंज एसओ को नोटिस जारी कर तलब किया है। एसओ पर गुंडाएक्ट के आरोपी से पुलिस अभिरक्षा में मारपीट करने और चिकित्सा अधीक्षक पर आरोपी के शरीर पर चोटें होने के बावजूद गलत रिपोर्ट बनाने का आरोप है।
कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव कतरौली पट्टी निवासी धर्मेंद्र यादव को कमालगंज पुलिस ने 15 मार्च को गुंडाएक्ट में गिरफ्तार किया था। 16 मार्च को उसे सीएचसी कमालगंज में आरोपी का मेडिकल कराने के बाद रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपी ने कोर्ट में पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाकर चोटों के निशान दिखाए थे। पुलिस ने जो मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की थी, उसमें आरोपी के शरीर पर एक भी चोट नहीं दर्शाई गई। सीजेएम के आदेश पर आरोपी का पैनल से चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। इसमें आरोपी के शरीर पर छह चोटें दिखाई गईं। इसके बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में 17 मार्च को जेल भेज दिया गया था। बुधवार को सीजेएम ने सीएचसी कमालगंज के चिकित्सा अधीक्षक और कमालगंज एसओ को नोटिस जारी किया है। इसमें चिकित्सा अधीक्षक को गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने और एसओ को पुलिस अभिरक्षा में आरोपी से मारपीट करने के मामले में 21 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। कोर्ट में उपस्थित न होने पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
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कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव कतरौली पट्टी निवासी धर्मेंद्र यादव को कमालगंज पुलिस ने 15 मार्च को गुंडाएक्ट में गिरफ्तार किया था। 16 मार्च को उसे सीएचसी कमालगंज में आरोपी का मेडिकल कराने के बाद रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपी ने कोर्ट में पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाकर चोटों के निशान दिखाए थे। पुलिस ने जो मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की थी, उसमें आरोपी के शरीर पर एक भी चोट नहीं दर्शाई गई। सीजेएम के आदेश पर आरोपी का पैनल से चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। इसमें आरोपी के शरीर पर छह चोटें दिखाई गईं। इसके बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में 17 मार्च को जेल भेज दिया गया था। बुधवार को सीजेएम ने सीएचसी कमालगंज के चिकित्सा अधीक्षक और कमालगंज एसओ को नोटिस जारी किया है। इसमें चिकित्सा अधीक्षक को गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने और एसओ को पुलिस अभिरक्षा में आरोपी से मारपीट करने के मामले में 21 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। कोर्ट में उपस्थित न होने पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
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