फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Children are not taught in government school, then no socialist pensions

बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया तो समाजवादी पेंशन नहीं

Sun, 29 Mar 2015 11:30 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला फर्रुखाबाद
ब्यूरो, अमर उजाला फर्रुखाबाद Updated Sun, 29 Mar 2015 11:30 PM IST
विज्ञापन
Children are not taught in government school, then no socialist  pensions
समाजवादी पेंशन लगातार पाने के लिए लाभार्थियों को अपने परिवार के बच्चों
विज्ञापन
का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराना होगा। अगर दाखिला नहीं कराया तो सूची से नाम काट दिया जाएगा। शासन से आदेश आने पर जिलाधिकारी एनकेएस चौहान ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराने का आदेश दिया है।

समाजवादी पेंशन पाने के लिए लाभार्थियाें को अपने बच्चाें को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना होगा। ऐसा न करने पर पेंशन से हाथ धोना पड़ेगा। यह शासन का फैसला है।  प्रदेश सरकार के आए आदेश पर जिलाधिकारी एनकेएस चौहान ने अधिकारियों को चिट्ठी भेजी है। शासन के फ रमान के मुताबिक  समाजवादी पेंशन पाने वाले परिवार में छह से 14 साल तक के बालक और

बालिकाओं का परिषदीय स्कूलों में दाखिला कराया जाए। इतना ही नहीं बच्चों की कार्य दिवस में 70 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है। स्कूलों में साल में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाया जाता है। इस कैंप में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य है। समाजवादी पेंशन का लाभ पाने वाले लोग अपने बच्चों का  परिषदीय स्कूलों में दाखिला नहीं कराते हैं तो अगले साल से उन्हे पेंशन नहीं दी जाएगी। ऐसे लाभार्थियों का नाम सूची से काट दिया जाएगा।

लाभार्थियों के लिए यह हैं शर्तें
- छह से 14 आयु वर्ग के बालक व बालिका का स्कूल में नामांकन कराना अनिवार्य है।
- कार्यदिवस में बच्चों की स्कूल में 70 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है।
- 15 वर्ष  या इससे अधिक आयु के  निरक्षरों को नवसाक्षर बनने के लिए ग्राम लोक शिक्षा केंद्र में दाखिला पाना होगा।

- पांच साल से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण कराना होगा।
- छह से 14 वर्ष के बच्चों को वर्ष में दो बार स्कूल में लगने वाले कैंप में स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
- गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव कराना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed