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Farrukhabad News: हाईकोर्ट से बाल कल्याण समिति के सदस्य को मिली राहत

Sat, 30 Aug 2025 12:43 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Aug 2025 12:43 AM IST
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Child Welfare Committee member gets relief from High Court
फर्रुखाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोतवाली फतेहगढ़ में दर्ज रिपोर्ट के मामले में संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता रमाकांत शर्मा को बड़ी राहत दी है। पुलिस को 60 दिनों में जांच पूरी करने और जांच होने तक गिरफ्तारी न करने के आदेश दिए हैं।
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मालूम हो कि बाल कल्याण समिति के सदस्य सोमेश द्विवेदी पर समिति के ही सदस्य रमाकांत शर्मा ने छह अगस्त को कार्यालय के बाहर रोड पर जानलेवा हमला कर दिया था। पीड़ित की ओर से मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में कहा था कि सदस्य रमाकांत शर्मा, महिला सदस्य अंजू गंगवार को गालियां दे रहा था। जब सोमेश द्विवेदी ने इसका विरोध किया तो रमाकांत ने गालियां देते हुए सरिया से उनके सिर पर हमला कर दिया।
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हमले में सोमेश द्विवेदी लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद अंजू गंगवार ने उन्हें बचाया। हाइकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने और पुलिस रिपोर्ट पर संबंधित न्यायालय की ओर से संज्ञान लिए जाने तक याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
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