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Farrukhabad News: गैंगस्टर के तीन आरोपियों पर 26 साल बाद आरोप साबित
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फर्रुखाबाद। 26 वर्ष पूर्व दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी रहे तीन अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोषी ठहराया है। दोषियों को 19 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
थाना शमसाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामसरन गोपाल ने 22 मई 1999 को वाजिदपुर निवासी बलवीर यादव व नन्हकू, गांव जमुनिया निवासी श्यामबाबू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि बलवीर, नन्हकू और श्यामबाबू अन्य साथियों के साथ गैंग बनाकर क्षेत्र में दहशत फैलाए है।
विवेचक ने विवेचना पूरी कर तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार, भानु प्रताप सिंह ने दलीलें दीं। सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
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साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए बलवीर, नन्हकू, श्यामबाबू को गैंगस्टर के मामले में दोषी ठहराया। दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया। 19 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
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थाना शमसाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामसरन गोपाल ने 22 मई 1999 को वाजिदपुर निवासी बलवीर यादव व नन्हकू, गांव जमुनिया निवासी श्यामबाबू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि बलवीर, नन्हकू और श्यामबाबू अन्य साथियों के साथ गैंग बनाकर क्षेत्र में दहशत फैलाए है।
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विवेचक ने विवेचना पूरी कर तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार, भानु प्रताप सिंह ने दलीलें दीं। सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
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साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए बलवीर, नन्हकू, श्यामबाबू को गैंगस्टर के मामले में दोषी ठहराया। दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया। 19 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।