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कोर्ट के आदेश पर वादी के खिलाफ पाक्सो एक्ट का मुकदमा
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संकिसा। मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव हथौड़ा निवासी रनवीर सिंह ने वर्ष 2017 में गांव के विनय कुमार पाठक व नारायण दत्त के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमे की जांच तत्कालीन दरोगा राजेश सिंह कर रहे थे। उन्होंने विवेचना में दोनों आरोपियों के घटना स्थल पर न होने की बात सामने आने पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी।
विवेचक ने 22 जनवरी को एफआर कोर्ट में दाखिल कर वादी की भूमिका पर सवालिया निशान लगाए थे। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में चल रही थी।
कोर्ट ने झूठा मुुकदमा दर्ज कराने पर वादी रनवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। दरोगा दलवीर सिंह ने रनवीर सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया।(संवाद)
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मुकदमे की जांच तत्कालीन दरोगा राजेश सिंह कर रहे थे। उन्होंने विवेचना में दोनों आरोपियों के घटना स्थल पर न होने की बात सामने आने पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी।
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विवेचक ने 22 जनवरी को एफआर कोर्ट में दाखिल कर वादी की भूमिका पर सवालिया निशान लगाए थे। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में चल रही थी।
कोर्ट ने झूठा मुुकदमा दर्ज कराने पर वादी रनवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। दरोगा दलवीर सिंह ने रनवीर सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया।(संवाद)
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