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Farrukhabad News: पांच कोल्ड स्टोरेज संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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फर्रुखाबाद। जिला आलू एवं शाक भाजी विकास अधिकारी ने पांच कोल्ड स्टोरेज संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें आरोप लगाया कि संचालकों ने अग्निशमन की एनओसी व कोल्ड स्टोरेज का नवीनीकरण कराए बिना लाखों रुपये का आलू का भंडारण कर लिया है।
जिला आलू एवं शाक भाजी विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने हामिद कोल्ड स्टोरेज के संचालक के खिलाफ कोल्ड स्टोरेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप लगाया कि संचालक ने कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस का नवीनीकरण कराए बिना आलू का भंडारण किया है।
गांव रूनी चुरसई के स्वामी आत्मनंद सरस्वती कोल्ड स्टोरेज के संचालक, जहानगंज कस्बा स्थित मां गायत्री कोल्ड स्टोरेज के संचालक, रशीद कोल्ड स्टोरेज के संचालक, अयूब कोल्ड स्टोरेज के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इससें बताया कि चारों कोल्ड स्टोरेज में किसी के पास अग्निशमन की एनओसी, शिपशीट व बिजली बिल जमा की रशीद, कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस के बिना नवीनीकरण कराए संचालन करना पाया गया। एसओ जितेंद्र पटेल ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज अधिनियम के उल्लंघन में पांच कोल्ड स्टोरेज संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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जिला आलू एवं शाक भाजी विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने हामिद कोल्ड स्टोरेज के संचालक के खिलाफ कोल्ड स्टोरेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप लगाया कि संचालक ने कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस का नवीनीकरण कराए बिना आलू का भंडारण किया है।
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गांव रूनी चुरसई के स्वामी आत्मनंद सरस्वती कोल्ड स्टोरेज के संचालक, जहानगंज कस्बा स्थित मां गायत्री कोल्ड स्टोरेज के संचालक, रशीद कोल्ड स्टोरेज के संचालक, अयूब कोल्ड स्टोरेज के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इससें बताया कि चारों कोल्ड स्टोरेज में किसी के पास अग्निशमन की एनओसी, शिपशीट व बिजली बिल जमा की रशीद, कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस के बिना नवीनीकरण कराए संचालन करना पाया गया। एसओ जितेंद्र पटेल ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज अधिनियम के उल्लंघन में पांच कोल्ड स्टोरेज संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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