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Farrukhabad News: बिना बिल के पकड़ी गई ब्रांडेड तंबाकू, लगा 3.09 लाख जुर्माना

Sat, 03 Aug 2024 02:31 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Aug 2024 02:31 AM IST
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Branded tobacco caught without bill, fine of Rs 3.09 lakh
कायमगंज। जीएसटी के सचल दल द्वारा बिना ई-वे बिल के पकड़ी गई पिकअप पर लदी ब्रांडेड तंबाकू पर 3.09 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। पिकअप चालक ने जीएसटी कार्यालय में जाकर जुर्माने की रकम जमा कराई।
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जीएसटी सचल दल प्रभारी सहायक आयुक्त रामनरेश सिंह व अभिषेक मिश्रा ने मंगलवार सुबह चेकिंग के दौरान कंपिल के पास बिना ई-वे बिल के मोनी सादा ब्रांड की तंबाकू लदी पिअकप को पकड़ा था। माल के प्रपत्र मांगे जाने पर चालक नहीं दिखा सका। इस पर पिकअप को कब्जे में लेकर मंडी समिति में खड़ा कराया था। यह माल जनपद कासगंज भेजा जा रहा था।
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माल कुंवर बहादुर-श्रीकृष्ण की फर्म से जा रहा था। इसके संचालक अजय गुप्ता व प्रवीण गुप्ता हैं। गुरुवार देर शाम पिकअप चालक ने पकड़े गए माल (100 पैकेट ब्रांडेड तंबाकू ) पर 3 लाख 9 हजार रुपये जुर्माना के रूप में जमा किया। सहायक आयुक्त रामनरेश सिंह ने बताया जुर्माना वसूलने के बाद पकड़े गए माल को छोड़ दिया गया। (संवाद)
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