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आरोपियों के बयान न दर्ज करने पर परिवाहन आयुक्त ने जताई थी आपत्ति

Sun, 06 Sep 2020 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2020 12:15 AM IST
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bayan darj nahi aauyat naraj
फर्रुखाबाद। स्वयं सेवक दलों के जवानों को परिचालक के पद पर फर्जी प्रपत्रों के सहारे भर्ती करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचक ने आरोपियों के बयान दर्ज किए बिना चार्जशीट लगा दी थी। इस पर परिवहन विभाग के आयुक्त ने आपत्ति जाहिर कर पुलिस अधिकारियों को पत्राचार किया। शनिवार को विवेचक आरोपियों के बयान लेने के लिए जनपद आगरा रवाना हो गए।
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शहर कोतवाली के आवास विकास निवासी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने 6 फरवरी को कोर्ट के आदेश पर फतेहगढ़ कोतवाली में तत्कालीन जिला विकास अधिकारी एवं जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी ए के सिंह चंद्रौल, तत्कालीन प्रबंध निदेशक आगरा मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड आगरा नीरज सक्सेना, तत्कालीन प्रभारी प्रबंधक संविदा कार्मिक एवं अनुशासिक प्रबंध निदेशक कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के खिलाफ
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फर्जी प्रपत्र तैयार कर स्वयं सेवक दलों के जवानों को रोडवेज में परिचालक के पदों पर भर्ती कराने का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की जांच फतेहगढ़ कोतवाली के दरोगा दिनेश यादव कर रहे है। उन्होंने जांच के बाद एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट लगा दी और विभाग से गिरफ्तारी को लेकर अनुमति मांगी। परिवहन आयुक्त राजशेखर ने आरोपियों के बिना बयान लिए चार्जशीट लगाने के मामले में आपत्ति जाहिर कर पुलिस अधिकारियों को पत्राचार किया था। अधिकारियों के आदेश पर शनिवार को विवेचक दिनेश यादव बयान लेने के लिए जनपद आगरा रवाना हो गए।
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