{"_id":"eda8b7ad90a95d4d85ae7133f0ed4567","slug":"bank-branch-manager-of-the-petition-in-farrukhabad-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ याचिका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ याचिका
ब्यूरो/अमर उजाला,फर्रुखाबाद
Updated Mon, 25 Jan 2016 11:51 PM IST
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। आईसीआईसीआई बैंक शाखा फतेहगढ़ के प्रबंधक व कर्मचारियों के खिलाफ अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। सीजेएम ने फतेहगढ़ थाने से आख्या तलब की है।
विज्ञापन
अधिवक्ता हरिशरण त्रिवेदी ने सीजेएम न्यायालय में दायर याचिका में कहा है कि फतेहगढ़ की आईसीआईसीआई शाखा से पुत्री मंजू की पॉलिसी की थी। जनवरी 2014 में अर्द्ध वार्षिक किस्त के 10 हजार रुपये बैंक में जमा करने के लिए भेजे। बैंक कर्मचारियों ने पॉलिसी नंबर 05748985 के स्थान पर 09748985 नंबर पर किस्त जमा कर रसीद दी।
विज्ञापन
इसी तरह बैंक कर्मचारियों ने तीन बार की 10-10 हजार रुपये की किस्तें गलत खाते में अंकित कर दी। चौथी किस्त जुलाई 2015 में जमा करने के दौरान बैंक कर्मी ने पुरानी तीन किस्तें मांगीं । तब पुरानी जमा रसीदें देखने पर गड़बड़ी की जानकारी हुई।
विज्ञापन
इस संबंध में मुख्य शाखा प्रबंधक को बताया और सुधार करने की मांग की। सुधार नहीं किया गया। इस कारण चार किस्तों के 40 हजार रुपये एक साथ जमा करने पड़े। धोखाधड़ी कर बैंक कर्मचारियों और मुख्य शाखा प्रबंधक ने तीस हजार रुपये हड़प लिए। सीजेएम ने फतेहगढ़ कोतवाली से इस मामले के संबंध में आख्या मांगी है।