{"_id":"638a4b659f7bed3733669f91","slug":"bail-rejected-for-photographer-s-killer-farrukhabad-news-knp731444861","type":"story","status":"publish","title_hn":"Farrukhabad News: फोटोग्राफर के हत्यारोपी की जमानत खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Farrukhabad News: फोटोग्राफर के हत्यारोपी की जमानत खारिज
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। फोटोग्राफर के हत्यारोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
करीब तीन माह पहले फोटोग्राफर की बरेली इटावा हाईवे पर गोली मारकर हत्या की गई थी।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव निनौआ निवासी फोटोग्राफर कौशल कुमार की 12 अगस्त को बरेली इटवा-हाईवे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
भाई अरविंद उर्फ विपिन कुमार ने गांव कुटरा निवासी राजा उर्फ रजत मिश्रा, विशाल उर्फ लड्डू, आकाश ठाकुर व तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने राजा उर्फ रजत मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राजा उर्फ रजत मिश्रा की ओर से विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी।
शुक्रवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र एक मोहल्ला निवासी महिला ने हरदोई निवासी रामसागर के खिलाफ 13 अक्तूबर को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि पुत्री को शादी का झांसा देकर रामसागर ने उसके अश्लील वीडियो बना लिए और बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया। 13 अक्तूबर को रामसागर घर में घुस आया और पुत्री से दुष्कर्म का प्रयास किया था। परिजनों ने रामसागर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। शुक्रवार को उसकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
करीब तीन माह पहले फोटोग्राफर की बरेली इटावा हाईवे पर गोली मारकर हत्या की गई थी।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव निनौआ निवासी फोटोग्राफर कौशल कुमार की 12 अगस्त को बरेली इटवा-हाईवे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
भाई अरविंद उर्फ विपिन कुमार ने गांव कुटरा निवासी राजा उर्फ रजत मिश्रा, विशाल उर्फ लड्डू, आकाश ठाकुर व तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने राजा उर्फ रजत मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राजा उर्फ रजत मिश्रा की ओर से विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी।
विज्ञापन
शुक्रवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र एक मोहल्ला निवासी महिला ने हरदोई निवासी रामसागर के खिलाफ 13 अक्तूबर को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि पुत्री को शादी का झांसा देकर रामसागर ने उसके अश्लील वीडियो बना लिए और बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया। 13 अक्तूबर को रामसागर घर में घुस आया और पुत्री से दुष्कर्म का प्रयास किया था। परिजनों ने रामसागर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। शुक्रवार को उसकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। (संवाद)
विज्ञापन