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प्रधान समेत छह के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का आदेश

Tue, 23 Nov 2021 11:18 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 23 Nov 2021 11:18 PM IST
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Anupam's warrant made in gangster case
फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने ग्राम सभा भटकुर्री के प्रधान व उसके भाई समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का आदेश मोहम्मदाबाद कोतवाल को दिया है।
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मोहम्मदाबाद के गांव भटकुर्री निवासी तेजपाल ने ग्राम प्रधान अरविंद सिंह, उसके भाई कमलेश व गांव के विष्णु सेवक, विशुनदयाल, विपिन कुमार, गांव नगला धुस्स निवासी मनीष उर्फ शिवरतन के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा कि गांव के अंशुल प्रधानी चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी थे। उसके यहां पुत्र अजीत ट्रैक्टर चलाता था।
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प्रधान अरविंद सिंह का शक था कि चुनाव में तेजपाल व उसके परिवार के लोगों ने उसको वोट नहीं दिए। इसी रंजिश में 12 जुलाई 2021 को फोन पर प्रधान ने गाली गलौज कर धमकी दी। उसी दिन रात को करीब 11 बजे सभी लोग लाठी-डंडे व असलहा लेकर घर में घुस आए। जाति सूचक गाली-गलौज कर मारपीट की। इसमें वह, उसकी पत्नी सुनीता, पुत्र अजीत और पुत्रवधू राधादेवी घायल हो गए।
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इसकी शिकायत कोतवाली में करने पर 14 जुलाई को आरोपी उसके पुत्र को पकड़ ले गए और कोतवाली में शिकायत करने पर पुत्र को मार कर गायब करने की धमकी दी। अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मोहम्मदाबाद कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।

जिला जज ने संभाला कार्यभार
फर्रुखाबाद। तबादले पर आए जिला जज शिवशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कार्यभार संभाल लिया। बार एसोसिएशन के महा सचिव संजीव पारिया व अन्य वकीलों ने जिला जज से मुलाकात की।(संवाद)
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